पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान खान ने पिछले साल महिला जज को देख लेने की धमकी दी थी।
International
oi-Sanjay Kumar Jha

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इमरान
खान
की
मुश्किलें
कम
हो
जाएं
ऐसा
दूर-दूर
तक
संभव
होता
दिखाई
नहीं
दे
रहा।
बुधवार
को
एक
बार
फिर
से
इमरान
खान
के
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
जारी
किया
गया
है।
उन
पर
एक
महिला
जज
को
धमकाने
का
आरोप
है।
इस
मामले
की
सुनवाई
कर
रहे
मजिस्ट्रेट
मलिक
अमान
ने
खान
को
निजी
तौर
पर
पेशी
से
छूट
दिए
की
याचिका
खारिज
कर
दी।
इसके
साथ
ही
मजिस्ट्रेट
ने
पाकिस्तान
तहरीक-ए-इंसाफ
के
प्रमुख
इमरान
खान
को
18
अप्रैल
को
पेश
होने
का
आदेश
दिया
है।
गौरतलब
है
कि
24
मार्च
को
मामले
में
सुनवाई
के
दौरान
अदालत
ने
इमरान
खान
के
खिलाफ
जारी
गैरजमानती
वारंट
को
जमानती
वारंट
में
बदल
दिया
था।
तब
अदालत
ने
पूर्व
प्रधानमंत्री
से
29
मार्च
यानी
आज
होने
वाली
सुनवाई
के
दौरान
कोर्ट
में
पेश
होने
के
लिए
कहा
था
बावजूद
इसके
इमरान
खान
अदालत
के
समक्ष
पेश
नहीं
हो
सके।
इससे
पहले
13
मार्च
को
जज
राणा
मुजाहिद
ने
इमरान
के
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
जारी
किया
था।
ये
पूरा
मामला
अगस्त
2022
का
है।
जब
एक
भाषण
के
दौरान
इमरान
खान
ने
अतिरिक्त
जिला
और
सत्र
न्यायाधीश
जेबा
चौधरी
और
इस्लामाबाद
पुलिस
अधिकारियों
को
धमकाया
था।
इमरान
ने
एक
रैली
में
इन्हें
देख
लेने
की
धमकी
दी
थी।
इसके
बाद
इमरान
खान
के
खिलाफ
पाकिस्तान
पेनल
कोड
(पीपीसी)
और
एंटी
टेररिज्म
एक्ट
की
विभिन्न
धाराओं
के
तहत
मामला
दर्ज
किया।
इसके
अलावा
इस्लामाबाद
हाईकोर्ट
ने
उनके
खिलाफ
अवमानना
की
कार्यवाही
शुरू
की।
हालांकि
बाद
में
आतंकवाद
की
धाराएं
हटा
दी
गईं।
दरअसल
इमरान
खान
की
पार्टी
PTI
के
नेता
शाहबाज
गिल
को
देशद्रोह
के
आरोप
में
गिरफ्तार
किया
गया
था।
17
अगस्त
को
पुलिस
ने
इनकी
रिमांड
बढ़ाने
की
मांग
की
थी,
जिसे
अदालत
ने
मान
लिया।
शाहबाज
गिल
की
रिमांड
को
बढ़ाने
का
फैसला
जिला
न्यायालय
की
ओर
से
जेबा
चौधरी
ने
ही
सुनाया
था,
जिसके
बाद
इमरान
खान
उन
पर
भड़क
गए
थे।
इमरान
ने
कहा,
‘इस्लामाबाद
IG,
तुम्हें
तो
नहीं
छोड़ना
हमने,
तुम्हारे
ऊपर
हम
केस
करेंगे।
मजिस्ट्रेट
साहिबा
जेबा
आप
भी
तैयार
हो
जाएं,
आपके
ऊपर
भी
हम
एक्शन
लेंगे।
‘ऋषि
सुनक
बनाम
हमजा
यूसुफ…
स्कॉटलैंड
की
आजादी
का
भारत
और
पाकिस्तानी
मूल
के
नेता
करेंगे
फैसला
English summary
Non bailable arrest warrant for Imran khan by Pakistan court issues in judge threat case