दिल्ली कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, नया पासपोर्ट बनाने की मिली इजाजत, NOC भी अगले 3 साल के लिए मान्य

Rahul
Gandhi
Passport
Case:
नया
पासपोर्ट
बनाने
के
मामले
में
कांग्रेस
नेता
राहुल
गांधी
को
दिल्ली
के
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
से
बड़ी
राहत
मिली
है।
दरअसल,
विशेष
अदालत
ने
नया
पासपोर्ट
बनाने
की
इजाजत
दे
दी
है।
इतना
ही
नहीं
उनको
मिली
हुई
एनओसी
भी
अगले
3
साल
के
लिए
मान्य
रहेगी।
दरअसल,
उनकी
संसद
सदस्यता
रद्द
होने
के
बाद
उन्होंने
अपना
राजनयिक
पासपोर्ट
सरेंडर
कर
अपने
लिए
साधारण
पासपोर्ट
(Passport)
बनवाने
के
लिए
आवेदन
किया
था।


सुब्रमण्यम
स्वामी
ने
किया
था
विरोध

भाजपा
नेता
सुब्रमण्यम
स्वामी
ने
राहुल
गांधी
(Rahul
Gandhi)
के
पासपोर्ट
के
मामले
में
एनओसी
(Noc)
बढ़ाए
जाने
का
विरोध
भी
किया।
उन्होंने
कहा
कि
नेशनल
हेराल्ड
केस
में
राहुल
गांधी
जमानत
पर
चल
रहे
हैं
और
इस
केस
में
मामले
की
संवेदनशीलता
को
देखते
हुए
उनको
पासपोर्ट
बनने
के
लिए
NOC
नहीं
दी
जानी
चाहिए।
सुब्रमण्यम
स्वामी
ने
अदालत
से
कहा
कि
किसी
सामान्य
व्यक्ति
को
उसका
पासपोर्ट
अधिकतम
10
साल
के
लिए
मिल
सकता
है
लेकिन
यह
विशेष
केस
है।


स्वामी
ने
राहुल
गांधी
की
ब्रिटिश
नागरिकता
को
लेकर
भी
उठाए
सवाल

सुब्रमण्यम
स्वामी
ने
यह
भी
तर्क
दिया
कि
गांधी
की
नागरिकता
इसलिए
सवालों
के
घेरे
में
थी
क्योंकि
उनके
पास
ब्रिटिश
नागरिकता
थी।
उन्होंने
कहा
कि
मूल
अधिकारों
के
तरह
ही
पासपोर्ट
रखने
का
अधिकार
भी
पूर्ण
अधिकार
नहीं
है।
सुब्रमण्यम
स्वामी
ने
कोर्ट
को
बताया
कि
2019
में
राहुल
गांधी
से
मंत्रालय
ने
एक
सवाल
किया
था
जिसमें
पूछा
गया
था
कि
क्या
राहुल
गांधी
के
पास
ब्रिटिश
पासपोर्ट
है?
लेकिन
उन्होंने
इसका
कोई
भी
तथ्यात्मक
जवाब
नहीं
दिया
था।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.