उड़ान के वक्त ही वॉशरूम में पी सिगरेट
पुलिस का कहना है कि सामान की तलाशी लेने पर सिगरेट आसानी से पकड़ में आ जाती है। सेहरी चौधरी पर अन्य यात्रियों के जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप लगा है। चौधरी पर आईपीसी की धारा 336 और 3 (1) (सी) के तहत नागरिक उड्डयन अधिनियम, 1982 एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जो कि सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी काम करने को लेकर है। अपने बयान में आरोपी ने पुलिस को बताया कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले तलाशी के दौरान उसने सिगरेट अपने बैग में रखी थी। जबकि बोर्डिंग के बाद उसे अपनी पैंट की जेब में रख लिया।
आसानी से पकड़ में आ जाती है सिगरेट
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हवाईअड्डों पर तलाशी के दौरान सिगरेट का पता न लगा पाना एक गंभीर सुरक्षा चूक है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘जांच के दौरान सिगरेट आसानी से पकड़ी जा सकती है, चाहे कोई कितना भी सामान अंदर छिपाए हो।’पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बेंगलुरु के केंद्रीय व्यापार जिले (CBD) के एक मॉल में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। जो कि पिछले साल शहर छोड़कर अपने गृह जनपद में ही वापस बस गया था। पुलिस को दिए बयान में आरोपी ने बताया कि वह एक नई नौकरी की तलाश में वापस आ रहा था।