सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, बिना इजाजत नहीं छोड़ सकते दिल्ली

मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। हालांकि वो दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा मीडिया से बात करने पर भी रोक रहेगी।

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oi-Ashutosh Tiwari

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Satyendar Jain

मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
तिहाड़
जेल
में
बंद
आम
आदमी
पार्टी
के
नेता
और
दिल्ली
के
पूर्व
स्वास्थ्य
मंत्री
सत्येंद्र
जैन
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
राहत
मिल
गई।
उनको
मेडिकल
ग्राउंड
पर
6
हफ्ते
की
अंतरिम
जमानत
दी
गई
है।
हालांकि
इसके
लिए
कोर्ट
ने
कई
शर्तें
रखी
हैं।

जैन
की
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
कोर्ट
ने
कहा
कि
मेडिकल
रिपोर्ट
के
आधार
पर
याचिकाकर्ता
को
6
हफ्ते
की
अंतरिम
जमानत
दी
जाती
है,
लेकिन
उनके
सामने
कुछ
शर्तें
हैं।
वो
बिना
इजाजत
दिल्ली
से
बाहर
नहीं
जा
सकते
हैं।
इसके
अलावा
वो
मीडिया
में
कोई
बयान
नहीं
देंगे।


अस्पताल
में
हैं
भर्ती

सत्येंद्र
जैन
पिछले
साल
से
ही
तिहाड़
जेल
में
बंद
थे।
AAP
का
दावा
है
कि
उन्हें
वॉशरूम
में
गुरुवार
को
चक्कर

गया
था।
जिसके
बाद
वो
बेहोश
हो
गए।
पहले
तो
उनको
दीन
दयाल
उपाध्याय
अस्पताल
ले
जाया
गया,
लेकिन
बाद
में
उन्हें
LNJP
अस्पताल
में
शिफ्ट
कर
दिया
गया।

अभी
वो
अस्पताल
में
ही
हैं।
उन्हें
ऑक्सीजन
सपोर्ट
पर
रखा
गया
है।
उन्होंने
दिल्ली
हाईकोर्ट
में
जमानत
की
याचिका
दायर
की
थी,
लेकिन
वो
खारिज
हो
गई।
जिसके
बाद
उनके
वकील
सुप्रीम
कोर्ट
पहुंचे
थे।


उनके
वकील
ने
क्या
कहा?

याचिका
में
उनकी
ओर
से
पेश
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
कहा
कि
जैन
का
वजन
35
किलो
तक
गिर
गया
है।
वो
कंकाल
की
तरह
दिख
रहे।
उन्हें
कई
बीमारियां
हैं,
ऐसे
में
जमानत
मंजूर
कर
दी
जाए।
इस
पर
वैकेशन
बेंच
ने
उन्हें
अंतरिम
जमानत
दे
दी।

English summary

AAP leader Satyendar Jain interim bail Supreme Court on medical grounds

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