मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.50 करोड़ तक है, को भी शामिल किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।
Samachar
oi-Rahul Kumar

हरियाणा
में
छोटे
व्यापारियों
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
मुख्यमंत्री
मनोहर
लाल
ने
घोषणा
की
है
कि
जिन
व्यापारियों
का
टर्नओवर
20
लाख
रुपये
सालाना
है,
उन्हें
जीएसटी
पंजीकरण
के
लिए
अब
सीए
प्रमाणपत्र
राज्य
सरकार
द्वारा
एंपेनल्ड
चार्टर्ड
अकाउंटेंट
से
निःशुल्क
प्राप्त
होगा।
मुख्यमंत्री
ने
यह
घोषणा
हरियाणा
निवास
में
आयोजित
व्यापारी
क्षतिपूर्ति
योजना
का
शुभारंभ
करते
हुए
की।
इस
अवसर
पर
हरियाणा
व्यापारी
कल्याण
बोर्ड
के
चेयरमैन
बाल
किशन
व
सदस्य
तथा
प्रदेश
के
कौने-कौने
से
आए
व्यापारी
उपस्थित
रहे।
मनोहर
लाल
ने
कहा
कि
छोटे
व्यापारियों
को
अपना
पंजीकरण
कराने
के
लिए
सीए
प्रमाणपत्र
की
आवश्यकता
होती
है
और
इसे
प्राप्त
करने
के
लिए
उन्हें
कुछ
राशि
का
भुगतान
करना
पड़ता
है।
अब
इस
घोषणा
के
बाद
छोटे
व्यापारी,
जिनका
टर्नओवर
20
लाख
रुपये
तक
है,
वे
सरकार
द्वारा
एंपेनल्ड
चार्टर्ड
अकाउंटेंट
से
सीए
प्रमाणपत्र
ले
सकेंगे।
इस
खर्च
का
भुगतान
राज्य
सरकार
द्वारा
किया
जाएगा।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
प्रदेश
सरकार
द्वारा
प्रदेश
में
व्यापारियों
के
कल्याण
के
लिए
चलाई
जा
रही
मुख्यमंत्री
व्यापारी
क्षतिपूर्ति
योजना
का
दायरा
बढ़ाकर
अब
इस
योजना
में
छोटे
व्यापारियों,
जिनका
वार्षिक
कारोबार
1.50
करोड़
रुपये
तक
है,
को
भी
शामिल
किया
गया
है।
यह
योजना
1
अप्रैल,
2023
से
शुरू
हो
जाएगी।
उन्होंने
कहा
कि
इस
योजना
के
तहत
आग
लगने,
दुर्घटना,
प्राकृतिक
आपदा
आदि
के
कारण
माल
के
नुकसान
के
लिए
लाभार्थी
की
श्रेणी
के
अनुसार
मुआवजा
राशि
प्रदान
की
जाएगी।
योजना
के
अंतर्गत
उन
व्यापारियों
को
लाभ
दिया
जाएगा,
जो
31
मार्च
या
पंजीकरण
की
तिथि
को
या
बाद
की
तिथि
को
राज्य
या
केंद्रीय
क्षेत्राधिकार
में
जीएसटी
अधिनियम,
2017
के
तहत
पंजीकृत
पात्र
करदाता
हैं।
ऐसे
करदाता
योजना
के
ऑनलाइन
पोर्टल
पर
पंजीकृत
होने
चाहिएं।
उनके
पंजीकरण
शुल्क
का
भुगतान
हितधारक
अर्थात
हरियाणा
व्यापारी
कल्याण
बोर्ड
द्वारा
हरियाणा
परिवार
सुरक्षा
न्यास
को
किया
गया
होना
चाहिए।
इस
योजना
के
तहत
डेढ़
करोड़
रुपये
तक
के
कारोबार
पर
20
लाख
रुपये
तक
मुआवजा
राशि
दी
जाएगी।
English summary
Haryana: Small traders can get free certificate for GST registration