गुजरात के एक शख्स पर महिला ने रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। इस दौरान आरोपी की जांच के लिए सीमन का सैंपल लेने का प्रयास किया गया। तीन बार अलग-अलग दिनों में उसका टेस्ट करने की कोशिश हुई लेकिन वह नपुसंक साबित हुआ।

हाइलाइट्स
- 2022 में एक महिला ने दर्ज कराई थी रेप की शिकायत
- मॉडलिंग के शूट के नाम पर रेप का लगाया था आरोप
- पुलिस ने फोटोग्राफर को गिरफ्तार करके भेजा था जेल
- सत्र न्यायालय ने आरोपी को नहीं दी थी जमानत
- हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद बेंच ने आरोपी को दी बेल
घटना पिछले साल नवंबर में विजय चौराहे के पास एक होटल में हुई बताई जा रही है। धनक पर बलात्कार के अलावा आपराधिक धमकी का भी मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत मांगी थी। उनके वकील ने दावा किया कि एक नपुंसक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज की गई।
नहीं हुआ सीमेन इरेक्शन
गुजरात हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि रेप केस दर्ज होने के बाद महिला की मेडिकल जांच की गई। शख्स की जांच के लिए वीर्य एकत्र करने का प्रयास किया गया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि तीन बार किया गया लेकिन तीनों बार यह प्रयास विफल रहे। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा कि शख्स की जांच में पता चला कि उसमें न तो इरेक्शन था और न ही वीर्यस्खलन।
सत्र अदालत ने नहीं दी थी जमानत
धनक को शहर की सत्र अदालत ने 2 मार्च को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोपी ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत मांगी थी। उनके वकील, एफ एन सोनीवाला ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि बलात्कार की शिकायत एक नपुंसक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के दौरान अलग-अलग दिनों और अवसरों पर आरोपी का वीर्य एकत्र करने का प्रयास किया गया, जो सफल नहीं हुआ।
महिला पर लगाए आरोप
वकील ने फोटोग्राफर का बचाव करते हुए कहा कि मॉडल उससे पैसे की मांग कर रही थी, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं हुई, तो प्राथमिकी दर्ज की गई। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कि यह एक झूठी शिकायत थी। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति समीर दवे ने धनक को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी।
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