Irfan Solanki Case: इरफान बोले- परिवार को परेशान न करो, मैं इस्तीफा देने को तैयार, कोर्ट में बेतहाशा रोई पत्नी


इरफान सोलंकी और रोती हुई उनकी पत्नी
– फोटो : अमर उजाला

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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में शुक्रवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत पांच लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो हुई। इसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया।

इरफान को महाराजगंज जेल से लगभग 12:30 बजे कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। वहीं, रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला को कानपुर जेल से कोर्ट लाया गया। अभियोजन की ओर से एफआईआर दर्ज करने वाले एफआईआर लेखक संजीव कुमार को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया गया।

कोर्ट में गवाही के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं सईद नकवी, करीम अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद तौहीद, रविंद्र वर्मा ने जिरह भी की। अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमे की वादिनी नजीर फातिमा की भी गवाही होनी थी, लेकिन वह तबीयत ठीक न होने के कारण कोर्ट नहीं आ सकी।

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