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खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि राज्य में गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण पर रोक जारी रहेगी। इसपर लगे प्रतिबंध को 23 मई से अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

तंबाकू पर बैन
– फोटो : social media
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तमिलनाडु में तंबाकू-गुटखा का सेवन करने वालों को एक बार फिर झटका लग सकता है। राज्य में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर आगले एक साल तक रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने दी है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि राज्य में गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण पर रोक जारी रहेगी। इसपर लगे प्रतिबंध को 23 मई से अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
गौरलतब है, इस साल अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।