UP News: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह के सभी मामलों की सुनवाई होगी एक साथ, इलाहाबाद HC ने मंजूर की याचिका

शिवपूजन सिंह, प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (shri krishna janmbhoomi case) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला लिया है। साथ ही, इस प्रकरण से जुड़े सभी केसों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी मंजूर हो गई है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़े सभी केसों की फाइलों को तलब कर लिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उक्त मामले की पैरवी करने वाले याची अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उन्‍होंने कहा, ‘मैंने 25 सितंम्बर 2020 को एक दीवानी केस दाखिल किया था। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा है उसको हटाने की प्रार्थना की थी। यह दीवानी का दावा धीरे धीरे चलता रहा। पहले खारिज हुआ फिर जिला जज ने इसको स्वीकार किया। अब इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है।’

उन्‍होंने आगे कहा, ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया। इस बीच मैंने प्रार्थनापत्र दिया था कि इस मुकदमे के साथ ही इससे जुडे़ जितने मुकदमें हैं सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि 70 साल अयोध्या केस में लगा, अगर बहुत दिनों तक केस लोअर कोर्ट में रहेगा तो फैसले में वर्षों लगेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और सारे केसों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जिला जज इससे जुड़े सभी केसों की लिस्ट भेजते हुए हाईकोर्ट को ट्रान्सफर करें। इस संबंध में जुड़े सभी केसों ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगा।

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